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दूसरे चरण का प्रचार समाप्त, 20 नवंबर को 1.23 करोड़ मतदाता 38 विधानसभा सीटों के लिए करेंगे वोटिंग  

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रांची
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि 20 नवंबर को 38 विधानसभा सीटों पर कुल 1.23 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कहा, विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 38 सीटों पर प्रचार अवधि समाप्त हो गयी है। इस साइलेंट पीरियड में प्रचार कार्य नहीं होगा। 

उन्होंने कहा कि मतदान वाले क्षेत्र में चुनाव प्रचार आदि के लिए बाहर से गए राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता को वह जगह तत्काल छोड़ देना है। वे ही वहां रह सकेंगे, जो उस क्षेत्र के मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की स्पष्ट गाइडलाइन है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति मतदान वाले क्षेत्र में नहीं रहेगा। इसे लेकर जिला प्रशासन होटल आदि की भी जांच करेंगे। बाहरी लोगों के मिलने पर वैधानिक कार्रवाई होगी। इसमें बीमारी की हालत में छूट के लिए मेडिकल बोर्ड के परीक्षण के परिणाम के आधार पर निर्णय होगा। वह सोमवार को निर्वाचन सदन, धुर्वा में पत्रकार वार्ता कर रहे थे।

 

उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशी 20 नवंबर की शाम पांच बजे तक काउंटिंग एजेंट के लिए आवेदन दे दें। उसके बाद के आवेदनों पर विचार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गयी है। साथ ही हर मतदान केंद्र की लाइव निगरानी के लिए मतदान केंद्र के भीतर और बाहर दो कैमरे लगाये गए हैं। वेबकास्टिंग के माध्यम से इसकी सतत निगरानी जिला से लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय तक से की जाएगी। 

 

उन्होंने कहा कि 38 विधानसभा सीटों पर कुल 1.23 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जामताड़ा के मिहिजाम स्थित स्नेहपुर कुष्ठ आश्रम के मतदाताओं के सुगम मतदान के लिए स्नेहपुर सामुदायिक भवन, हांसीपहाड़ी में सहायक मतदान केंद्र का निर्माण किया गया है। यहां कुष्ठ पीड़ित कुल 57 मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन सभी प्रत्याशियों को मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि से बाहर अपना कैंप लगाना है। कैंप में पार्टी और प्रत्याशी से जुड़ा कोई पोस्टर, सिंबल आदि नहीं लगाना है। वहां से वे मतदाताओं को सादे कागज पर उनका सीरियल नंबर दे सकते हैं।  उन्होंने कहा कि मतदान की निजता अनिवार्य है। इस स्थिति में मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल ले जाना, फोटो लेना, वीडियो बनाना अवैध है। ऐसा करते पकड़े जाने पर सजा का भी प्रावधान है।


 

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