रांचीः
छठीं जेपीएससी मामले में दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिय है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में हुई। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी की याचिका को ख़ारिज कर दिया है।
दायर याचिका में प्रार्थी राहुल कुमार समेत अन्य तीन थे
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभाशिष रसिक सोरेन और JPSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल एवं प्रिंस कुमार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। जहां चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी। दायर याचिका में प्रार्थी राहुल कुमार समेत अन्य तीन प्रार्थी थे। जिन्होंने छठीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को चुनौती दी थी।
अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने को लेकर दी गयी थी चुनौती
दायर याचिका में राज्य सरकार की नियमावली के कारण पास हुए अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने को लेकर चुनौती दी गयी थी। जानकारी हो कि पूर्व में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रार्थी पक्ष से मामले में जानकारी मांगी थी। जिसमें पूछा गया था कि प्रार्थी यदि परीक्षा में शामिल हुए है तो फिर परीक्षा को चुनौती कैसे दे सकते है। हालांकि इस संबध में प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता की ओर से मामले की जानकारी कोर्ट को दी गयी थी।