रांचीः
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी पूजा सिंघल, उनके सीए सुमन सिंह व निलंबित जूनियर इंजीनियर राम विनोद सिन्हा को आज ईडी कोर्ट में पेश किया गया। तीनों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। कोर्ट में पेशी होने के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में फिर से भेज दिया गया है। इनके न्यायिक हिरासत की अवधि इस बार 28 सितंबर तक की गई है। अब 28 सितंबर को फिर से तीनों को अदालत में पेश किया जाएगा।
जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख
बता दें कि ईडी की विशेष अदालत में पूजा सिंघल की जमानत के लिए बार-बार अर्जी दी जा रही थी जिसे ईडी की कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद पूजा सिंघल ने हाईकोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट में पूजा सिंघल ने जमानत याचिका दायर की है जिस पर सुनवाई चल ही रही है। 1 सितंबर को सुनवाई हुई थी कोर्ट ने उस दिन दो सप्ताह के बाद अगली सुनवाई की तारीख पक्की की है। हाईकोर्ट की सुनवाई में ईडी से जवाब मांगा गया है। फिलहाल दोनों कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के कारण पूजा सिंघल अभी जेल में ही रहना होगा।
6 मई से कार्रवाई
गौरतलब है कि 6 मई से ही झारखंड में ईडी की कार्रवाई जारी है। 6 मई की सुबह सबसे पहले पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर की छापेमारी हुई थी। उस दिन की छापेमारी में सुमन सिंह के आवास से करीब 20 करोड़ कैश बरामद हुए थे जिसके बाद 10 और 11 मई को पूजा सिंह से पूछताछ की गई थी और 11 मई की शाम पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद से लगातार कई लोगों के नाम सामने आए और सब से पूछताछ चल ही रही है। ईडी ने अदालत में 200 पन्नों का आरोप पत्र तीनों के खिलाफ दाखिल किया है। आरोप पत्र में बताया गया है कि चतरा खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए पूजा सिंघल के खाते में सैलरी से 1.45 करोड रुपए अधिक थे।