रांचीः
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका ईडी कोर्ट से खारिज हो गई थी। जिसके बाद जमानत के लिए पूजा सिंघल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जमानत पाने के लिए पूजा सिंघल ने मेडिकल का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए जमानत दी जाए। लेकिन ईडी ने हाईकोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।
बना ही लेती फर्जी सर्टिफिकेट
दरअसल जमानत का लाभ लेने के लिए फर्जी एंजियोग्राफी रिपोर्ट पूजा सिंघल देना चाहती थी। ईडी ने जो हलफनामे दायर किया है, उसमें जिक्र किया है कि स्वास्थ्य कारणों से जमानत का लाभ लेने के लिए एंजियोग्राफी रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा किया गया था। ईडी ने बताया है कि फर्जी एंजियोग्राफी रिपोर्ट बन भी जाती लेकिन मौके पर अधिकारियों के होने के कारण मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बन पाया। मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि वह शारीरिक और मानसिक तौर पर पूरी तरह स्वस्थ हैं। ईडी की तरफ से कोर्ट में अमित कुमार दास ने जानकारी दी। गिरफ्तार करने के बाद पूजा सिंघल रांची के होटवार जेल में बंद है। 6 मई को पहली बार पूजा सिंघल के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी थी।