द फॉलोअप डेस्क
विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर 13 नवंबर 2024 को सुबह 07:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत चार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों जिनमें 63-रांची, 64-हटिया, 65-कांके और 66-माण्डर में मतदान कराया जाना है। इस मतदान के क्रम में अभ्यर्थियों और उनके सहयोगियों तथा आसामाजिक तत्वों द्वारा बूथों पर बलपूर्वक कब्जा करने, बोगस मतदान कराने की चेष्टा की जा सकती है। ऐसे कार्यक्रमों से विरोधियों के बीच परस्पर विद्वेष एवं प्रतिद्वंदिता के कारण विधि-व्यवस्था एवं जन सामान्य की भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इससे विधि-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसपर अनुमंडल दंडाधिकारी रांची उत्कर्ष कुमार ने बी०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदर अनुमंडल अंतर्गत 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निम्नांकित निषेधाज्ञा जारी की। वहीं, इस परिप्रेक्ष्य में यह निषेधाज्ञा पूरे सदर अनुमंडल अंतर्गत 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा-63-रांची, 64-हटिया, 65 कांके (अ०जा०) एवं 66-माण्डर (अ०ज०जा०) में 11 नवंबर के शाम 05:00 बजे से 13 नवंबर के रात 10:00 बजे तक निम्नलिखित बिन्दुओं पर लागू रहेगाः-
(1) पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों को उक्त क्षेत्र के मतदान केन्द्र भवनों के 200 मीटर की परिधि में जमा होना या चलना (मतदान केन्द्र परिसर एवं सरकारी / मतदान कार्य में लगे पदाधिकारियों / पुलिस पदाधिकारियों/ CAPF / कर्मचारियों को छोड़कर)।
(2) सभी प्रकार के चुनाव संबंधी राजनैतिक सभा, जुलूस/रैली आदि एवं प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। 05 व्यक्ति तक के दल में घर-घर जाकर चुनावी प्रचार-प्रसार पर रोक नहीं है।
(3) मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से मतदान कार्य के शांतिपूर्ण समाप्ति तक किसी भी प्रकार के शराब की बिक्री या सेवन पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित करते हुए ड्राय डे (Dry Day) घोषित किया जाता है।
(4) जारी निषेधाज्ञा अवधि में मतदान के 48 घंटे ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
(5) मतदान के 48 घंटे पहले से मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा, बैनर, पोस्टर, पम्पलेट इत्यादि लगा नहीं रहेगा।
(6) सदर अनुमंडल अंतर्गत विधानसभा 4 निर्वाचन क्षेत्रों , जिनमें 63-रांची, 64-हटिया, 65-कांके, 66- माण्डर (अ०ज०जा०) के वैसे पार्टी वर्कर्स, कार्यकर्ता या प्रचार-प्रसार करने वाले व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तथा बाहर से आये हैं। निषेधाज्ञा जारी होते सदर अनुमंडल अंतर्गत 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा-63-रांची, 64-हटिया, 65-कांके (अ०जा०) एवं 66-माण्डर (अ०ज०जा०) छोड़ देगें।
(7) मतदान केन्द्र में कोई भी मीडियाकर्मी प्रवेश कर विडियोग्राफी/फोटोग्राफी न करें, ताकि मतदान की गोपनीयता भंग हो।
(8) बिना अनुमति के किसी प्रकार का सार्वजनिक बैठक, धरना, प्रदर्शन, सभा आयोजित करने ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि का व्यवहार नहीं कर सकते हैं (मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरूद्वारा आदि को छोड़कर)।
(9) किसी प्रकार का हथियर जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गडासा,भाला आदि लेकर रोड पर निकलना या चलाना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
(10) किसी प्रकार के अग्नेयास्त्र, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर चलना या निकलना (आरक्षी बल एवं प्राधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर)।
(11) जारी निषेधाज्ञा की अवधि में मीडियाकर्मी किसी भी प्रकार का Exit Poll एवं Results प्रकाशित नहीं करा सकते हैं।
(12) जारी निषेधाज्ञा की अवधि में प्रत्याशी, समर्थक और राजनैतिक दल का Press Conference/Interview प्रतिबंधित रहेगा