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मुहर्रम जुलूस को लेकर रांची पुलिस चौकन्ना, असामाजिक तत्वों के खिलाफ जारी किये सख्त निर्देश 

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द फॉलोअप डेस्क, रांची 
राजधानी रांची में कल मुहर्रम का जुलूस निकला जाना है। जिसकी तैयारियां लगभग सभी अखाड़ाधारियों ने पूरी कर ली है. वहीं रांची पुलिस ने भी कमर कस लिया है. जिसके मद्देनजर विधि-व्यवस्था को ध्यान में रख कर रांची उपायुक्त और एसएसपी रांची द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। बता दें शहरी इलाके में 29 जुलाई को जुलूस निकाला जाएगा जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 28 एवं 29 जुलाई निकला जा सकता है। ऐसे में भीड़ में असामाजिक तत्व सक्रिय रह सकते हैं, जो कि धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं। शान्ति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गए हैं. शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं मिथ्या अफवाहों के कारण अनावश्यक भय, तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका को देखते हुए प्रत्येक प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है.
 

मुहर्रम के जुलूस के दिन इन निर्देशों का सख्ती हो पालन 

अवसर पर निर्धारित दिनों के लिए शराब की दुकानों को बंद रखना सुनिश्चित करेंगे। अवैध शराब बेचने वालों के विरूद्ध गहन छापामारी अभियान चलाकर इसकी बिक्री पर रोक लगाने की प्रभावी कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। डोरण्डा, हिनू, हटिया, हिन्दपीढी, लोअर बाजार, सुखदेवनगर, बरियातु, रातु, कांके थाना क्षेत्र में गहन छापामारी कर अवैध शराब बेचने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने का  भी निदेश दिया गया है। मुहर्रम पर्व के अवसर पर शस्त्रादि एवं हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है। जिससे ऐसे अवसरो पर कभी-कभी प्रदर्शन एवं खेल के क्रम में गंभीर चोटे भी व्यक्तियों को आती है, ऐसे में तुरंत चिकित्सा व्यवस्था एवं एम्बुलेंस का रहना आवश्यक हैं। साथ ही साथ सीसीटीवी/ड्रोन कैमेरा सुरक्षा के दृष्टिकोण से जुलुस की निगरानी की हो। इसे लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं.

मार्गाें के अनुमति के अनुसार ही जुलूस निकाली जाए 

जुलूस यात्रा की अनुमति के अनुसार ही शहरी क्षेत्रों में मुहर्रम का जुलूस निकाला जाये। 28 एवं 29 जुलाई को जुलूस निकाली जाएगी। इस दौरान जुलूस निकाले जाने की अनुमति पुलिस अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है। जिला के सभी पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जुलूस के समय पूर्व जुलूस के मार्गाें अनुज्ञप्ति के अनुसार भौतिक सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे। ताकि जुलूस के दौरान किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। किसी भी परिस्थति में नये मार्गों से जुलूस निकालने की अनुज्ञप्ति नहीं दी जायेगी ।


शांति समिति की बैठक कर विवाद के स्थलों/कारणों का निपटारा करें 

मुहर्रम के अवसर पर शांति एवं साम्प्रदायिक सदभावना बनाये रखने के लिए अत्यधिक निगरानी बरतने हेतु सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है। सभी थाना प्रभारी अंचल अधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डीएसपी, अनुमंडल पदाधिकारी मुहर्रम से पूर्व शांति समिति की बैठक कर लें, विवाद के स्थलों / कारणों का निपटारा करना सुनिश्चित करें एवं आवश्यकतानुसार कार्रवाई भी करें।