logo

SIR  : अब नोटिस पाने वाले को सुनवाई के लिए जाने की जरूरत नहीं, BLO ही उनके घर जाएंगे

अब नोटिस पाने वाले को सुनवाई के लिए जाने की जरूरत नहीं, BLO ही उनके घर जाएंगे

द फॉलोअप डेस्क, रांचीः

निर्वाचन आयोग ने आज हुई बैठक में एसआईआर को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। इससे उन सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। SIR के क्रम में जिन लोगों का नाम मैप नहीं हुआ है या तार्किक विसंगतियों के कारण नोटिस जारी किया गया है, उन्हें अब सुनवाई के लिए ERO/AERO कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे मतदाताओं के घर BLO जाएंगे और आवश्यक दस्तावेज लेकर आयोग के नेट पर अपलोड करेंगे। इसके आधार पर निर्वाचक निबंधन अधिकारी (ERO) निर्णय लेंगे। आयोग ने कहा है कि सामान्य परिस्थिति में नोटिस पाने वाले लोगों को सुनवाई के लिए बुलाने की अब आवश्यकता नहीं होगी। केवल असाधारण परिस्थितियों में ERO के निर्णय के अनुसार सुनवाई होगी और उसे प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन कराया जाएगा। जरूरत पड़ने पर मतदाता अपने परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को सुनवाई में शामिल होने के लिए अधिकृत कर सकेंगे।

विशेष कैंप लगाने का निर्देश

निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) को रैन बसेरों में रहने वाले लोगों, मजदूरों, गरीबों और बेघर लोगों सहित जरूरतमंद वर्गों के लिए पर्याप्त संख्या में हेल्प डेस्क और विशेष शिविर लगाने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ना और उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि SIR के दौरान फॉर्म-6 के साथ संलग्न घोषणा-पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। वहीं, गैर-SIR अवधि में निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के तहत लागू फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा।

आयोग के नेट की होगी समीक्षा, दिल्ली-महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियों की समय सीमा बढ़ी

आयोग ने ECINet की समीक्षा के लिए वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त (DEC) की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का फैसला किया है। इसमें तकनीकी संस्थानों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। साथ ही दावे और आपत्तियों के निराकरण के लिए निर्धारित अवधि को दिल्ली और महाराष्ट्र में बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। इनके निस्तारण तथा नोटिस के निस्तारण की अवधि 30 नवंबर 2026 तक बढ़ाई गई है। वहीं महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर 2026 और इनके निस्तारण की अवधि 10 नवंबर 2026 तक बढ़ाई गई है।

 

Tags - SIR hearing discrepancy claim BLO ERO Election Commission