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HC : राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत, गृहमंत्री पर अभद्र टिप्पणी से जुड़ा है मामला

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रांची: 

गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है। यह राहत अगले आदेश तक है। दरअसल राहुल गांधी ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है। अदालत ने उन्हें 15 जुलाई तक का समय दिया है। पूर्व में निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ जारी वारंट पर रोक लगाते हुए उन्हें राहत दी थी, उसे अगले आदेश तक के लिए बढ़ाया गया है। 


क्या है मामला 
दरअसल प्रताप कुमार नामक शख्स ने राहुल गांधी के द्वारा अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के मामले में चाईबासा की निचली अदालत में शिकायत दायर की थी। उस याचिका पर सुनवाई के बाद जज ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था। इसके बाद भी राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए थे इसलिए कोर्ट की तरफ से उनको वारंट जारी किया था। उसी  समन और वारंट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। आज की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई। 


अब 15 जुलाई को सुनवाई 
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा।  अदालत को जानकारी दी कि राहुल गांथी जवाब पेश नहीं कर पाए हैं इसलिए उन्हें समय दी जाए अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें जवाब पेश करने के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया है। हालांकि पहले वकील ने कहा था कि  यह राजनीति से प्रेरित होकर केस दायर किया गया है। यह उचित नहीं है। इसमें नियम का अनुपालन नहीं किया गया है। इसलिए इसे निरस्त कर दिया जाए।

 

क्या कहा था बयान में 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा एक हत्या के आरोपित को अपना अध्यक्ष बना सकती है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इस मामले में चाईबासा अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया था। चाईबासा के भाजपा नेता प्रताप कुमार ने निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया था।