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रिम्स : हाईकोर्ट ने रद्द की 28 लैब तकनीशियन की नियुक्ति, ये बताया कारण 

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रांची 

झारखंड हाइकोर्ट (Jharkhand High Court) ने रिम्स में हुई 28 लैब तकनीशियन की नियुक्ति को रद्द करने का आदेश दिया है। ये नियुक्तियां साल 2019-20 में की गयी थीं। लैब तनीशियन की नियुक्ति के लिए रिम्स प्रबंधन की ओऱ से साल 2019 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। पूरी प्रक्रिया होने के बाद अक्टूबर 2020 में 28 लैब तनीशियन को नियुक्ति पत्र दिया गया था। इसके बाद भुवन कुमार ने हाईकोर्ट में इन नियुक्तियों के खिलाफ याचिक दाखिल की थी। कुमार ने कोर्ट को बताया कि लिखित परीक्षा औऱ अनुभव के अतिरिक्त दक्षता को आधार बनाकर उम्मीदवारों को नंबर दिये गये। जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने कुमार की दलीलों को सही मानते हुए ये फैसला सुनाया है। 

अब नये सिरे से होगी नियुक्ति 

हालांकि कोर्ट ने हुई नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दे दिया है। लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि रिम्स प्रबंधन इन लैब तकनीशियन की नियुक्ति नये सिरे से कर सकता है। इसके लिए दोबारा से लिखित परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है। साथ ही इसमें अनुभव को भी प्रमुखता दिये जाने की बात कही गयी है। बता दें कि  हाईकोर्ट ने इस मामले में जून 2022 में निर्णय को सुरक्षित रखा था। अब कोर्ट के फैसले से नियुक्त लैब तकनीशियन के बीच खलबली मच गयी है।