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आंधी तूफान व लू विशिष्ट आपदा घोषित, क्षति होने पर मुआवजा मिलेगा

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द फॉलोअप डेस्क
बिरसा जैविक उद्यान में बिरसा मुंडा की लगेगी आदमकद प्रतिमा

होली की छुट्टी से पहले बुधवार को राज्य मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी है। उनमें आंधी तूफान और लू को विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है। इस फैसले से अब गर्मी के दिनों में विशेष रूप से आनेवाले आंधी-तूफान और लू से प्रभावित लोगों को सरकार मुआवजा देगी। मुआवजा की यह राशि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा तय दर पर किया जाएगा। एक अन्य फैसले में सरकार ने ओरमांझी स्थित बिरसा जैविक उद्यान में भगवान बिरसा मुंडा की नौ फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया है। मनोनयन के आधार पर प्रतिमा बनाने का काम राम सूरत आर्ट क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड नोएडा को दिया गया है। इस पर लगभग 35.5 लाख रुपए का व्यय होगा। 

झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक पर कई फैसले
झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के आलोक में स्वर्गीय भगत चरण महान्ती, भूतपूर्व पदचर की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट किये जाने तथा उनकी पुत्री प्रिया महान्ती को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किए जाने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में हसनैन अख्तर की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के आलोक में देवनारायण सिंह,सेवानिवृत लिपिक की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट किये जाने एवं अनुमान्य वित्तीय लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड हाईकोर्ट में नियुक्त विधि पदाधिकारियों एवं उनके Associate Counsel के द्वारा हाईकोर्ट के अतिरिक्त मुख्यालय के अंदर किसी अन्य न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण में पैरवी करने हेतु शुल्क निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

प्रतियोगी परीक्षा में गड़बड़ी के लिए विशेष कोर्ट का गठन
झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 की धारा-26 के अन्तर्गत अपर न्यायायुक्त-1, रांची के न्यायालय को विशेष न्यायालय बनाने की स्वीकृति दी गई। प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित मुकदमों की अब इसी न्यायालय में सुनवाई होगी।
आदिम जनजातीय इलाकों में आंगनबाड़ी सेविकाओं की नियुक्ति नियमावली में ढील दी गयी
आदिम जनजातीय इलाकों में अगर अब एक किलोमीटर के दायरे में शिक्षित महिलाएं नहीं मिलती है तो दो किलोमीटर की परिधि में रहनेवाली महिलाओं की नियुक्ति की जा सकेगी।
वित्त निगम के 26 कर्मियों को 38.92 करोड़ के भुगतान का फैसला
अविभाजित बिहार के समय बने वित्त निगम के 26 कर्मियों, जिन्हें झारखंड में सेवा दी गयी थी, उनकी बकाया 38.92 करोड़ की राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गयी।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
झारखंड सम्पूर्ण बिजली आच्छादन योजना अन्तर्गत शेष बचे हुए कार्यों को पूर्ण करने हेतु मार्च, 2025 तक योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
अरविन्द कुमार बलदेव प्रसाद, मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव प्रावैधिक ऊर्जा विभाग, झारखंड, राँची को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के परिपत्र को क्षांत करते हुए अपोलो प्रोटोन कैंसर सेन्टर, चेन्नई में Spinal Astrocytoma (कैंसर) की कराये गए चिकित्सा में हुए व्यय रू० 28 लाख के प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।
राधेश्याम मांझी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, गोड्डा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, चाईबासा के द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-3868 (एस), दिनांक 10.12.2021 द्वारा अधिरोपित दण्ड "संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक" के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन को आंशिक रूप से स्वीकृत करते हुए अधिरोपित दण्ड के परिमार्जन की स्वीकृति दी गई।
स्व० नागेन्द्र कुमार सिन्हा, भा.प्र.से., तत्कालीन उप विकास आयुक्त, रामगढ को विशेष परिस्थिति में दिनांक-23.05.2023 को एयर एम्बुलेन्स द्वारा राँची से हैदराबाद ले जाने एवं उस पर हुए व्यय रू0-14,52,000 (चौदह लाख बावन हजार रूपये) मात्र की प्रतिपूर्ति की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

जल संसाधन विभाग अंतर्गत विशेष भू-अर्जन एवं पुनर्वास कार्यालयों के छटनीग्रस्त सेवारत कर्मियों की सेवा समाप्ति एवं पुनर्बहाली के बीच की अवधि के सेवा विनियमन एवं वेतन भुगतान हेतु विभागीय संकल्प सं०-625 दिनांक-29.01.2019 द्वारा लिए गए निर्णय की कंडिका-4 के क्रमांक-7 में अंकित विजय राम, जंजीरवाहक एवं क्रमांक-13 में अंकित अमीर लाल पासवान, जंजीरवाहक से संबंधित आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

नन्द कुमार राम, तदेन प्रभारी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लातेहार सम्प्रति सेवानिवृत के द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-2738 (एस), दिनांक 30.05.2023 के द्वारा अधिरोपित दण्ड "पेंशन से 25 प्रतिशत राशि की स्थायी कटौती" के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन के निस्तार की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड राज्यान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित आश्रम विद्यालयों/पी०वी०टी०जी० आवासीय प्राथमिक विद्यालयों/ अनुसूचित जनजाति आवासीय प्राथमिक विद्यालयों / अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।
जन वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया के क्रम में सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में e-PoS के माध्यम से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने हेतु झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत मे० लिंकवेल टेलीसिस्टम प्राईवेट लिमिटेड एवं मे० इंटिग्रा माईक्रोसॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड से आगामी आठ माह अथवा 4G Network आधारित e-PoS मशीनों के अधिष्ठापन होने तक (दोनों में जो पहले हो) e-PoS मशीनों की Service Support प्राप्त करने हेतु अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में केन्द्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के आलोक में झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में तत्संबंधी संशोधन करने हेतु प्रस्तावित झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को झारखण्ड विधान सभा के चालू सत्र में पुरःस्थापित करने के बिन्दु पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-76 को क्षांत करते हुए स्व० रवि रंजीत मुर्मू, भूतपूर्व लिपिक, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मकरो, दुमका के कुल 2625 दिनों के अनुपस्थित अवधि को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-236 के तहत असाधारण अवकाश के रूप में विनियमित करने की स्वीकृति दी गई।

लातेहार जिलान्तर्गत मौजा सिकनी में सिकनी कोल ब्लॉक के 410.75 एकड़ (166.228 हे0) क्षेत्र में से 133.473 एकड़ (54.016 हे0) क्षेत्र पर झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि०, रांची द्वारा धारित कोयला खनिज खनन पट्टा के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा Power/Regulated Sector को प्रेषित किये जाने वाले कोयला खनिज पर स्वामिस्व (रॉयल्टी) की वसूली, Other than Power/Regulated Sector को नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने वाले कोयला के Invoices के आधार पर खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा किये जाने की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ विधेयक, 2024 (Jharkhand Prisons and Correctional Services Bill. 2024) को वापस लेते हुए झारखण्ड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ विधेयक, 2025 (Jharkhand Prisons and Correctional Services Bill. 2025) को झारखण्ड विधानसभा में पुनर्स्थापन की स्वीकृति दी गई।

दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान पेंशन में अनुमान्य पेंशन रूपान्तरण के पुनर्स्थापन की स्वीकृति दी गई।

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