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बिजली नहीं मिलने की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई होगी, मुख्यालय छोड़ घूमने वाले अधिकारियों को भी चेतावनी

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द फॉलोअप, रांची
मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने आज बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत करने को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में ऊर्जा सचिव सह ऊर्जा विकास निगम के एमडी के श्रीनिवासन, ऊर्जा संचरण निगम के एमडी केके वर्मा व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा वीडियो कंफ्रेंसिग के जरिए विभिन्न एरिया बोर्ड के जीएम व मुख्य अभियंता भी शामिल हुए। इस बैठक में सबसे पहले ऊर्जा विभाग व इससे जुड़े विभिन्न निगमों के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए कड़ी चेतावनी दी गयी। निर्देश दिया गया कि बगैर अनुमति के मुख्यालय छोड़ घूमने वाले पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर संबंधित निगमों के एमडी कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसी तरह एरिया बोर्ड के जीएम कंट्रोल रुम में आनेवाली शिकायतों और समस्याओं को तत्क्षण दूर कराएंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्देश में आरआरडीएस और मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत काम में कोताही हुई है, काम पूरा नहीं हुआ है, उससे जुड़ी एजेंसियों को शोकॉज जारी करते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।


बैठक में बताया गया कि बिजली वितरण निगम के पास तार, ट्रांसफरमर और पोल की कोई कमी नहीं है। 4 मई तक जले ट्रांसफरमर को कल तक बदल दिया जाएगा। औसतन 22-23 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। प्री मानसून के दौरान तेज हवा चलने से कुछ पोल और तार क्षतिग्रस्त हुए हैं। अर्बन और सेमी अर्बन इलाकों में क्षतिग्रस्त पोल की जगह अब ट्युबलर पोल लगाए जाएंगे। इसी तरह नये बसावट वाले क्षेत्रों में जहां बांस-बल्ली पर तार खींची गयी है, ट्युबलर या सीमेंट के पोल लगाए जाएंगे।


सदर अस्पताल और अनुमंडल अस्पतालों में बिजली की कोई कमी न हो, इसके लिए दूसरे स्रोत से भी वहां बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। ज्रेडा के माध्यम से इन अस्पतालों में सोलर पावर की व्यवस्था की जाएगी। इन अस्पतालों के ओटी और इमरजेंसी में निर्बाध बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा इन अस्पतालों में जेनरेटर और बिजली के वायरिंग तथा उपकरणों की समय समय पर विद्युत कार्य विभाग द्वारा जांच की जाएगी।


एक महीने में नियुक्ति नियमावली और 2026 में रिक्त पदों पर भर्ती
बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि एक महीने के भीतर नियुक्ति नियमावली पर सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति ले ली जाएगी। इसके बाद 2026 में सभी रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। स्किल्ड और अन स्किल्ड मैन पावर के मामले में भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


 

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