द फॉलोअप डेस्कः
पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। पूछा है कि अब तक पीड़िताओं के बयान दर्ज क्यों नहीं किए गए हैं? कोर्ट ने यह भी पूछा कि पीड़िताओं के बयान कब तक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों की याचिका पर भी सुनवाई बंद कर दी। सर्वोच्च न्यायलय ने कहा कि याचिका का उद्देश्य पूरा हो गया है क्योंकि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर पहलवान कुछ और चाहते हैं, तो वे मजिस्ट्रेट या दिल्ली हाईकोर्ट जा सकते हैं।
मामले की नहीं हो रही जांच
पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि दिल्ली पुलिस मामले की ठीक से जांच नहीं कर रही है। पहलवानों के वकील ने बताया कि 21 अप्रैल को शिकायतकर्ता थाने पहुंचे थे। शिकायत की रसीद देने में पुलिस ने दो घंटे लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला आने के बाद 28 अप्रैल को FIR दर्ज की गई। 29 अप्रैल को पुलिस ने नाबालिग को पूछताछ के लिए बुलाया तीन घंटे पूछताछ की फिर पूछताछ बंद कर दी। आरोपी टीवी चैनल पर इंटरव्यू दे रहा है। शिकायतकर्ताओं का नाम ले रहा है। वकील ने बीती रात हुए हंगामे का भी जिक्र किया और दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए।
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