द फॉलोअप डेस्कः
झारखंड के सहायक आचार्य नियुक्ति मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई परिमल कुमार और ओआरएस बनाम स्टेट ऑफ झारखंड के बीच थी। अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अभ्यर्थियों का पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। यह सुनवाई भाषा को लेकर थी। इसे लेकर एक एसएलपी दायर किया गया है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है जो हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान रखते हैं। जबकि जेटेट पास अभ्यर्थियों ने झारखंड के एक-एक क्षेत्रिय भाषा को पढ़ा है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। फिलहाल तारिख मुकर्रर नहीं किया गया है।