रांचीः
टेरर फंडिंग मामले में आरोपी सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने दोनों को अग्रिम जमानत दे दी है। दोनों की जमानत अर्जी के लिए याचिका दायर किया था जिसपर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 11 अप्रैल को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोनू अग्रवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विकास पावा, झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, ऋषभ कुमार और अर्पण मिश्रा ने पक्ष रखा। आज की सुनवाई जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश कुमार की बेंच में हुई।
उग्रवादियों को मदद पहुंचाने के आरोप
हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाई है। कोर्ट ने दोनों को NIA कोर्ट के समक्ष बेल बांड भरने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में लोडिंग एवं खनन के लिए कार्य कर रही कंपनियों पर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने के आरोप है। NIA इसकी जांच कर रही है।
याचिका कर दी गई थी खारिज
पूर्व में रांची एनआईए की विशेष अदालत के द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देते हुए आरोपियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए क्वैशिंग याचिका दाखिल की थी। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। मालूम हो कि महेश अग्रवाल अभी भी एनआइए की हिरासत में हैं।