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सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी तक सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का आदेश दिया

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द फॉलोअप डेस्क

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज झारखंड सरकार को 28 फरवरी तक मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्ति के लिए समय सीमा निर्धारित कर दिए जाने से अब उम्मीद की जा रही है कि 28 फरवरी तक राज्य में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हो जाएगी। वैसे जानकार सूत्रों का कहना है कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी की बैठक हो सकती है। मालूम हो कि इस कमेटी में प्रतिपक्ष के नेता के अलावा मुख्यमंत्री द्वारा नामित मंत्री के रूप में हफीजुल हसन शामिल हैं।

 

इधर झारखंड हाईकोर्ट ने आज विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष व इसके अन्य सदस्यों के अलावा महिला आयोग के अध्यक्ष व अन्य आठ सदस्यों तथा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति नहीं होने के कारणों पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर 17 मार्च को अगली सुनवाई करेगा।

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