रांची:
मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने तथा सरकारी कामकाज में बाधा डालने के आरोपी आजसू सासंद चंद्रप्रकाश चौधरी, पार्टी सुप्रीमो और विधायक सुदेश महतो, विधायक लंबोदर महतो, शिवपूजन कुशवाहा, रामंचद्र सहित और डॉ. देवशरण भगत ने रांची सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। यहां एमपी-एमएलए विशेष अदालत की प्रभारी न्यायिक दंडाधिकारी नूतन एक्का की अदालत ने सबको 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया।
अधिवक्ता अमित सिन्हा ने पूरी की औपचारिकता
गौरतलब है कि शर्त के मुताबिक विक्टिम कंपनसेशन की राशि का डिमांड ड्राफ्ट भी इनकी तरफ से जमा किया गया। प्रार्थियों की तरफ से अधिवक्ता अमित सिन्हा ने अग्रिम जमानत की औपचारिकता पूरी की। उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने 10 जनवरी को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी।
विक्टिम कंपनसेशन के रूप में 80 हजार की राशि
अदालत ने प्रार्थियों को विक्टिम कंपनसेशन के रूप में 80 हजार रुपये जमा करने को कहा था। ये भी निर्देश दिया गया था कि ये अंतरिम विक्टिम कंपनसेशन राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में घटना में जख्मी हुए पुलिकर्मी सोनू कुमार वर्मा, निशा कुमारी, संगीता कुमारी, विकास कुमार सिंह, सुषमा कुमार, सुमन लकड़ा, निर्मला बा औऱ सोना सोरेन को भुगतान किया जायेगा।
8 सितंबर 2021 की थी घटना
बता दें कि 8 सितंबर 2021 को पिछड़ों को आरक्षण की मांग को लेकर आजसू पार्टी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम तय किया था। इस दिन आजसू पार्टी के नेता कार्यकर्ता रांची के मोरहाबादी मैदान से मुख्यमंत्री आवास की ओर जुलूस की शक्ल में रवाना हुए थे। इसी दौरान पुलिस के साथ इनकी झड़प हो गई। झड़प में कई पुलिकर्मियों को चोट ईई थी।