रांची
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता अनिल टाइगर की हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए देवब्रत नाथ शाहदेव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत ने उन्हें पचास-पचास हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया है।
मालूम हो कि अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या 26 मार्च, 2025 को की गई थी। इस घटना के बाद रांची में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था और बंद का आह्वान भी किया गया था। हालांकि पुलिस जांच में यह सामने आया कि इस हत्याकांड की जड़ में जमीन से जुड़ा विवाद था। जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस विवाद का मुख्य साजिशकर्ता देवब्रत नाथ शाहदेव ही था।