रांचीः
मामला पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले पर आज सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पूर्व मंत्री राजा पीटर की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई जस्टिस एस चंद्रशेखर और रत्नाकर भेंगरा की कोर्ट में हुई। मंगलवार को भी इस मामले में सुनवाई हुई थी। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने बुधवार का समय तय किया था।
2008 का है मामला
गौरतलब है कि 9 जुलाई 2008 को बुंडू के एसएस हाई स्कूल में एक कार्यक्रम था, जहां पूर्व मंत्री और तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। छात्रों को सम्मानित करने के बाद वह भाषण दे रहे थे कि तभी कुंदन पाहन दस्ता के नक्सलियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। जिसमें रमेश सिंह मुंडा, उनके दो सरकारी बॉडीगार्ड सहित एक छात्र रामधन पातर की मौत हो गयी थी।
मुख्य आरोपी राजा पीटर
रमेश सिंह मुंडा की हत्या को लेकर बुंडू थाना में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच एनआईए ने की। कुंदन पाहन के सरेंडर करने के बाद उससे पूछताछ में पूर्व मंत्री राजा पीटर का नाम सामने आया। जांच में पता चला कि राजा पीटर ही मामले के मुख्य सरगना थे। उन्होंने ही नक्सलियों को हत्या करने के लिए हथियार और पैसे दिए थे। इसके बाद एनआईए ने राजा पीटर को गिरफ्तार किया था।