द फॉलोअप डेस्क
गोड्डा जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करने और वीडियो वायरल करने के आरोपी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। यह मामला हनवारा थाना में दर्ज किया गया था और अदालत ने लगभग 11 महीने बाद अपना फैसला सुनाया है। आरोपी मो शहाबुद्दीन अंसारी बिहार के सीतामढ़ी जिले का निवासी है। अदालत ने उसे पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा सुनाई है और 1,50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, अदालत ने उसे आइटी एक्ट के तहत भी 2 साल की सजा सुनाई है।
पीड़िता ने अदालत में बताया था कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि पीड़िता के पुनर्वास के लिए भुगतान की जाएगी।
मिली जानकारी के अनुसार पंजाब में एक ही कंपनी में काम करने वाले पीड़िता के पिता और आरोपी शहाबुद्दीन के बीच अच्छे संबंध थे। शहाबुद्दीन पीड़िता के पिता के मोबाइल से पीड़िता के परिवार से बात करता था। एक दिन शहाबुद्दीन पीड़िता के घर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने पीड़िता का आपत्तिजनक वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता ने जब शहाबुद्दीन का मोबाइल नंबर ब्लॉक किया, तो उसने वीडियो को 28 फरवरी 24 को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया। पीड़िता ने इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अदालत में अभियोजन की तरफ से 8 गवाहों की गवाही हुई और अदालत ने शहाबुद्दीन को 20 साल की सजा सुनाई। अदालत ने पीड़िता के आर्थिक पुनर्वास के लिए भी निर्देश दिए हैं।