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रांची : ट्रांसपोर्ट विभाग में 10 साल से अधिक काम करने वाले कर्मी होंगे नियमित, हाईकोर्ट का फैसला

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रांची: 
झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand Highcourt) में ट्रांसपोर्ट विभाग को लेकर आज एक अहम आदेश पारित की गई है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉक्टर एस.एन पाठक कि कोर्ट ने ट्रांसपोर्ट विभाग एवं अन्य विभागों में 10 साल से अधिक काम करने वाले कर्मियों को नियमित (Workers working for more than 10 years will be regular) करने का आदेश पारित किया है। कोर्ट ने प्रार्थी की याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिंह अधिवक्ता विपुल पोद्दार ने पैरवी की। बता दें कि ट्रांसपोर्ट विभाग एवं अन्य विभाग में संविदा पर 10 साल से ज्यादा काम करने वाले कर्मियों ने अपनी सेवा नियमित करने के राज्य सरकार से गुहार लगाई थी। लेकिन सरकार ने उनके आग्रह को नामंजूर कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।