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Justice : 14 साल बाद मिला न्याय! अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के 38 गुनहगारों को 'सजा-ए-मौत'

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अहमदाबाद: 

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के पीड़ितों को पूरे 14 साल बाद न्याय मिला। विशेष अदालत ने शुक्रवार को दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने वॉर अंगेस्ट स्टेट और राजद्रोह की धाराओं में दोषी करार देते हुए 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। 11 दोषियों को यूएपीए के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि कोर्ट ने 2008 में हुए अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में 49 लोगों को दोषी करार दिया था। 28 लोगों को मामले में बरी भी किया जा चुका है। 

26 जुलाई 2008 को हुआ था सीरियल ब्लास्ट
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 56 लोगों की मौत हो गई थी। ब्लास्ट में 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। घटना वाले दिन शहर में 21 सिलसिलेवार धमाके हुए थे। न्यायाधीश एआर पटेल ने मामले में 28 लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

सितंबर 2021 में पूरी हो गई थी सुनवाई
दोषी करार दिए गए लोगों में सफदर नागोरी, जावेद अहमद और अतीकुर रहमान का नाम उल्लेखनीय है। मामले में 77 अभियुक्तों के खिलाफ सुनवाई सितंबर 2021 में ही पूरी कर ली गई थी। 

इतने गवाहों को किया गया था पेश
समाचार वेबसाइट न्यूज18 हिंदी ने विशेष लोक अभियोजक अमित पटेल के हवाले से बताया कि अदालत ने 49 अभियुक्तों को गैरकानूनी गतिविधि (निषेध) अधिनियम की धारा-16 जोकि आतंकवाद से भी जुड़ा है सहित भारतीय दंड संहिता की धारा-302 (हत्या) धारा-120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी करार दिया था। 


बताया है कि अभियोजन पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि ये आतंकवादी गतिविधि है। अदालत में सुनवाई के दौरान  547 चार्जशीट फाइल की गई है। 1,163 गवाहों को पेश किया गया।