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420 का मतलब अब चोरी नहीं होगा, हत्या मामले में 302 के बदले लगेगी ये धारा; जानिये क्या है कारण 

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द फॉलोअप डेस्क 
420 का मतलब अब चोरी या चोर नहीं होगा। इसी तरह हत्या के मामले में धारा 302 नहीं लगायी जायेगी। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा में नया क्रिमिनल लॉ बिल (Criminal Law Bill) पास कर दिया गया है। इसी के साथ अंग्रेजों के शासन काल में बने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में कई अहम बदलाव किये गये हैं। इसके तहत 3 क्रिमिनल लॉ देश में एक जुलाई से लागू हो जायेंगे। ये तीन कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून और भारतीय साक्ष्य कानून। तीनों कानूनों को लागू करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में अब तारीख पर तारीख वाली सिस्टम नहीं रहेगी। लोगों को न्याय पाने में आसानी होगी। न्याय पाने के उनके अधिकारों की रक्षा हो सकेगी।    

देश के लिए ऐतिहासिक दिन 

तीनों विधेयक के पारित होने पर अमित शाह ने कहा कि देश के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। गृहमंत्री ने कहा, ये कानून नागरिकों के अधिकारों को सर्वोपरि रखेंगे और महिलाओं- बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। इन विधेयकों में वर्णित कानूनों के लागू होने के बाद नागरिकों के कानूनी अधिकार और अधिक व्यापक व स्पष्ट होंगे। न्याय के लिए अब लंबा इंतेजार नहीं करना होगा। न्याय पाना अब पहले से अधिक सुगम, अधिक सस्ता और समय बचाने वाला होगा। कहा, देश के आपराधिक कानूनों में बदलाव की जरूरत लंबे समय से की जा रही थी। 


क्या कहा गृहमंत्री ने 

इस मौके पर अमित शाह ने आगे कहा कि आज से भारत को अपना नया आपराधिक न्याय कानून मिल गया है। कहा कि संसद में पारित तीनों विधेयक अंग्रेजों के समय में बनाये गये थे। ये तीनों विधेयक अब पूरे देश में कानूनों की जगह लेंगे और स्वदेशी न्याय प्रणाली के दशकों पुराने सपने को साकार करेंगे। कहा कि हमने नई न्याय प्रणाली को सभी के लिए पारदर्शी और त्वरित न्याय देने देने की दिशा में काम किया है। कहा, नये कानून के तहत हमने अपराध को साफ तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की है। इसमें कली समाचारों और मॉब लिंचिंग तक के कानूनों में अहम बदलाव किये है। 


 

 

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