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जमानत के बाद भी फिलहाल जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली HC पहुंची ED; सुनवाई जारी

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द फॉलोअप डेस्क
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। कथित शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा। दरअसल, ईडी ने केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। खबर लिखने तक दिल्ली हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई जारी है। बता दें कि ED की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा यानी हाईकोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे।


हमें दलीलें रखने का मौका नहीं मिला- ईडी
बता दें कि ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट से शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। ED के वकील एसवी राजू ने कहा कि हमें दलीलें रखने का मौका नहीं मिला। इस पर केजरीवाल के वकील बोले- आपने कल 7 घंटे अपनी बातें रखीं। शालीनता से कुछ बातें स्वीकार करनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत देने के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।


गुरुवार को ट्रायल कोर्ट ने दी थी जमानत
बता दें कि गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने CM अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया था। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। हालांकि जांच एजेंसी ईडी ने जमानत के आदेश का विरोध भी किया। लेकिन कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने की ईडी की अपील को भी मानने से इनकार कर दिया।

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