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गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर केस का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अनुमति की जरूरत नहीं

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द फॉलोअप डेस्क 
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश (CJI) के खिलाफ दिए गए बयान पर विवाद गहराता जा रहा है। सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दुबे के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग उठाई गई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि सांसद ने शीर्ष अदालत और CJI के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। इस पर न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने सवाल किया, “आप चाहते क्या हैं?” जवाब में वकील ने कहा, “मैं अवमानना का केस दर्ज कराना चाहता हूं।”


इस पर कोर्ट ने साफ कहा, “तो आप केस फाइल कीजिए, इसके लिए हमारी अनुमति की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अटॉर्नी जनरल की मंजूरी लेनी होगी।” इससे पहले अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने CJI और अन्य न्यायाधीशों को एक पत्र लिखकर दुबे के बयानों को "झूठा, उकसाने वाला और दुर्भावनापूर्ण" बताया था। पत्र में कहा गया कि ये टिप्पणियां न्यायपालिका को दबाव में लाने और संविधानिक संस्थाओं की साख को चोट पहुंचाने की सोची-समझी कोशिश हैं।

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