द फॉलअप डेस्क
बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की पहली आईपीएल ट्रॉफी जीत के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के दौरान हुई भगदड़ मामले में कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। इस भीषण हादसे में 11 लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में RCB टीम, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA), कार्यक्रम आयोजक DNA नेटवर्क्स और अन्य संबंधित संस्थाओं को आरोपी बनाया है। यह एफआईआर पुलिस द्वारा स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए दर्ज की गई है। इसकी पुष्टि सेंट्रल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) शेखर एच. टेकेन्नावर ने की है।
समारोह के दौरान मची अफरातफरी
यह घटना उस समय हुई जब टीम RCB को पहली बार IPL खिताब जिताने के उपलक्ष्य में एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भीड़ अधिक होने और सुरक्षा प्रबंधों की कमी के कारण अचानक भगदड़ मच गई, जिससे बड़ी संख्या में लोग चपेट में आ गए। पुलिस का कहना है कि उन्होंने पहले ही सरकार को सलाह दी थी कि कार्यक्रम रविवार को आयोजित किया जाए ताकि ट्रैफिक और सुरक्षा प्रबंधन में आसानी हो सके। अधिकारियों को 3 और 4 जून की रात को भीड़ नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी और लगातार ड्यूटी के चलते थकावट भी थी।
बावजूद इसके, राज्य सरकार ने समारोह को 5 जून को ही आयोजित करने पर जोर दिया, जिससे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो सकी और स्थिति भयावह हो गई। अब इस पूरे घटनाक्रम में सरकारी फैसले पर भी सवाल उठ रहे हैं और उच्च स्तरीय जांच की जा रही है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
कर्नाटक पुलिस ने इस हादसे के संबंध में भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें शामिल हैं:
• धारा 105: गैर-इरादतन हत्या
• धारा 125(12): दूसरों के जीवन या सुरक्षा को खतरे में डालना
• धारा 142: गैरकानूनी जमावड़ा
• धारा 121: अपराध के लिए उकसाना
• धारा 190: गैरकानूनी जमावड़े के दौरान किए गए अपराधों की सामूहिक जिम्मेदारी
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन दोनों स्तरों पर जांच तेज़ कर दी गई है।