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TMC सासंद महुआ को सरकारी बंगला तुरंत खाली करने का नोटिस, नहीं करने पर ये होगी कार्रवाई 

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द फॉलोअप डेस्क 


TMC सासंद महुआ मोइत्रा (MP Mahua Moitra) को दिल्ली का सरकारी बंगला तुरंत करने का नोटिस जारी किया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। बंगला खाली नहीं करने पर संपति निदेशालय के अफसरों की टीम को इसकी तस्दीक और कार्रवाई के लिए भेजा जायेगा। बता दें कि टीएमसी सांसद की लोकसभा सदस्यता को पिछले साल 8 दिसंबर को रद्द कर दिया गया है। उन पर कैश फोर क्वेरी’ यानी सवाल पूछने के बदले पैसे लेने का आरोप लगा था। इस मामले को संसद में सबसे पहले गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उठाया था। मामले की जांच की गयी और मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया। उनको 7 जनवरी को ही सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था। 

महुआ ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा 
बंगला खाली करने के आदेश को TMC सासंद महुआ ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने उनको केंद्रीय आवास निदेशालय से संपर्क करने के लिए कहा था। कोर्ट के अनुसार निदेशालय की अनुमित से कोई भी सांसद सरकारी आवाज में 6 महीने तक रह सकता है। इसके लिए सांसद को मामूली शुल्क देना होगा। साथ ही कोर्ट ने TMC सांसद को अपनी याचिका वापस लेने की भी सलाह दी थी। हालांकि खबर लिखे जाने तक महुआ मोइत्रा के निदेशालय से संपर्क करने की खबर नहीं मिली है। 

क्या है पूरा मामला 
गौरतलब है कि ‘कैश फोर क्वेरी’ मामले में BJP सांसद निशिकांत दुबे ने TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि मोइत्रा की संसदीय मेल आईडी को दुबई में 47 बार खोला गया। इतनी ही बार ईमेल आईडी यानी संसद पोर्टल से लोकसभा में सवाल भी पूछे गये। निशिकांत ने आगे कहा है कि अगर ये खबर सही है तो देश के सभी सांसदों को महुआ के खिलाफ गोलबंद हो जाना चाहिये। ससंदीय ईमेल के माध्यम से हीरानंदानी के लिए हीरनंदानी ने ही लोकसभा में सवाल पूछे। जांच के बाद मामले को सही पाया गया और महुआ की सांसद सदस्यता रद्द कर दी गयी।