द फॉलोअप डेस्क
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यहां नए नियम के तहत प्रदेश में संचालित होने वाले टैक्सी, ई-रिक्शा, ऑटो और कैब सेवाओं जैसे ओला-उबर पर ड्राइवर का मोबाइल नंबर, नाम और अन्य आवश्यक जानकारी लिखना अनिवार्य होगा। सरकार ने यह फैसले के बाद सख्त निर्देश जारी किए हैं। अगर कोई चालक इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नियम को लेकर अधिकारियों का क्या कहना
परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, महिलाएं किसी असहज या आपत्तिजनक स्थिति में ड्राइवर की पहचान आसानी से कर सकें और जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों से शिकायत दर्ज करा सकें इस कारण से ही यह नियम लागू किया गया है। इस नियम से चालकों की जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी और महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी। अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं को निर्भीक होकर यात्रा करने का भरोसा देना ही इस नियम का उद्देश्य है।
नियम तोड़ने पर परमिट रद्द होने का खतरा
महिला सुरक्षा को लेकर नए नियम के तहत, अगर ड्राइवर की जानकारी किसी वाहन पर प्रदर्शित नहीं पाई गई, तो उनके खिलाफ चालान जारी किया जाएगा। अगर मामला गंभीर है तो वाहन का परमिट भी रद्द किया जा सकता है। नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उतहाय गया है।
आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई संभव
इस नए नियम से अप्रिय घटना के दौरान महिलाएं किसी भी ड्राइवर की जानकारी तुरंत अपने परिवार या अधिकारियों के साथ साझा कर सकेंगी। ऐसे में त्वरित कार्रवाई आपात स्थिति में संभव हो सकेगी। खासकर लखनऊ, नोएडा और अन्य बड़े शहरों में, जहां काम के सिलसिले में महिलाएं इन वाहनों का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं। उनकी सुरक्षा के लिए यह नियम गेम-चेंजर साबित हो सकता है।