डेस्क:
मशहूर गायक दलेर मेहंदी(Daler Mehandi) को मानव तस्करी (Human trafficking) के 5 साल पुराने मामले में मिली 2 साल की सजा को पटियाला कोर्ट ने बरकरार रखा है। पूर्व में निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई गई थी। जिसे पटियाला कोर्ट ने बरकरार रखा है । मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दलेर मेहंदी को दोषी करार दिया और कुछ देर बाद सजा सुना दी। यह मामला साल 2003 की कबूतरबाजी का है।
दलेर मेहंदी को पुलिस ने हिरासत में लिया
कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद पुलिस ने दलेर मेहंदी को हिरासत में ले लिया। 2003 में सदर थाना पुलिस ने बल बेड़ा गांव के रहने वाले बक्शीश सिंह की शिकायत पर दलेर मेहंदी उनके भाई शमशेर मेहंदी ध्यान सिंह और बुलबुल मेहता के खिलाफ विदेश भेजने के नाम पर ठगी कर 20 लाख रुपए लेने के आरोप में मामला दर्ज किया था। अदालत के फैसले के बाद दलेर मेहंदी को पटियाला के सिविल अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जाया गया।
म्यूजिक बैंड के माध्यम से लोगों को विदेश ले जाने का है मामला
शमशेर मेहंदी, दलेर मेहंदी के बड़े भाई है।. पूछताछ में दलेर मेहंदी का नाम भी इस मामले में आया था। 2003 में ही उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था और 15 साल बाद 2018 में निचली अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसे अब सेशन कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। 19 सितंबर 2003 में शमशेर मेहंदी के खिलाफ म्यूजिक बैंड के माध्यम से गैरकानूनी तरीके से लोगों को कबूतरबाजी के माध्यम से विदेश ले जाने का आरोप था।