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बुलडोजर एक्शन : सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार को नोटिस जारी कर 3 दिन में मांगा जवाब

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डेस्क:
भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपूर शर्मा द्वारा दिये गए विवादित बयान के बाद यूपी में हुई हिंसा को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में हिंसा के बाद यूपी सरकार की कार्रवाई को लेकर बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बोपन्ना और विक्रम नाथ की बेंच ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिन में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में बुलडोजर करवाई पर सरकार से जवाब मांगते हुए पूछा कि जो बुलडोजर की करवाई हुई है क्या वह कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है या नही? सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को हिदायत देते हुए कहा कि कोई भी तोड़फोड़ की कार्यवाही कानून की प्रक्रिया के अनुसार हो। 

कोर्ट का कार्रवाई पर सवाल 
कोर्ट ने रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी भी रिपोर्ट हैं कि ये बदले की कार्यवाही है। जो सही भी हो सकती हैं और गलत भी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से पेश सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता से कहा कि हम नोटिस जारी करेंगे, आप जवाब दाखिल करें। 

किसी के शिकायत पर समाधान उसका अधिकार -कोर्ट 
 मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए समय मिलेगा। हमें इस दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।  वे भी समाज का हिस्सा हैं, जब किसी को कोई शिकायत होती है तो उन्हें इसका समाधान करने का अधिकार होता है।  इस तरह के विध्वंस केवल अधिनियम के अनुसार हो सकते हैं। यह सुनवाई जमीयत-उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर एक याचिका पर शुरू की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी कि राज्य में संपत्तियों का कोई और विध्वंस उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना नहीं किया जाए।  सुप्रीम कोर्ट अब मामले की सुनवाई अगले सप्ताह करेगा।