द फॉलोअप डेस्क, नेशनल
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बड़ा कदम उठाया है। 1 अक्टूबर तक देशभर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। दरअसल, जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा दाखिल याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अवैध निर्माण या सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण वाले मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई के प्रावधान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देशित करते हुए कहा कि 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन बंद रहेगा।
कोर्ट ने कहा कानूनी प्रक्रिया के तहत हो कार्रवाई
बुलडोजर एक्शन पर सॉलिसीटर तुषार महतो ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ के समक्ष पक्ष रखा। तुषार महतो ने कहा कि जहां कहीं भी डिमोलिशन की कार्रवाई हुई, वह कानूनी प्रकिया के तहत की गई है। तुषार महतो ने कहा कि डिमोलिशन को एक विशेष समुदाय को टारगेट करने का आरोप गलत है।
इसे लेकर देश भर में एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। इसपर जस्टिस गवई ने कहा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं कि किसी विशेष समुदाय को टारगेट या कोई नैरिटिव फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डिमोलिशन की कार्रवाई केवल अवैध निर्माण के खिलाफ ही किया जा सकता है।