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सुप्रीम कोर्ट ने AAP से कहा, खाली करो पार्टी दफ्तर; तय कर दी ये तारीख 

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द फॉलोअप डेस्क 

सुप्रीम कोर्ट ने आप पार्टी को राउज एवेन्यू में बने दफ्तर को खाली करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए पार्टी को 15 जून तक का समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिस जमीन पर आप का दफ्तर बना है, वो केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट की दी दयी है। मिली जानकारी के अनुसार इस जमीन पर हाईकोर्ट की ही एक अन्य बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप पार्टी नये दफ्तर की जमीन के लिए केंद्र सरकार को आवेदन दे सकती है। 

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप पार्टी के दफ्तर वाली जमीन पर हाईकोर्ट के लिए अतिरिक्त कोर्टरूम का निर्माण पहले से निर्धारित है। कोर्ट ने कहा है कि आप का दफ्तर हाईकोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया गया है। कोर्ट ने कहा कि 15 जून का समय लोकसभा चुनाव को देखते हुए तय किया गया है। कहा कि चुनावी व्यस्तता को देखते हुए पार्टी को दफ्तर खाली करने के लिए तीन महीने का लंबा समय दिया गया है। इसके बाद दफ्तर को खाली करना होगा। 

आप ने दी ये दलील 

इधर, आप की ओर से दलील पेश करते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आप को राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा प्राप्त है। लेकिन उसे अन्य राष्ट्रीय दलों की तुलना में दफ्तर के लिए कम अनुकूल भूमि दी गयी है। सिंघवी ने कहा कि आप को दफ्तर के लिए बदरपुर में जमीन दी जा रही है। जबकि बाकी सभी सिसायसी पार्टियों के दफ्तर इससे बेहतर लोकेशन पर हैं। कोर्ट ने आप की दलीलों को सुनने के बाद दफ्तर खाली करने के लिए 15 जून की तिथि निर्धारित की है। 

 

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