logo

UP : बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई रोक, अगली सुनवाई 10 अगस्त को 

Bulldozer.jpg

डेस्क :
उत्तर प्रदेश(Uttar pradesh) में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट(Supreme court) ने रोक लगाने की मांग वाली जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका की याचिका पर सुनवाई(Hearing) की। जस्टिस बीआर गवई(Justice BR Gawai) और जस्टिस पीएस नरसिम्हा(Justice PS Narsimha) की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि नगर निगम के कानून और नियमों के मुताबिक कार्रवाई करने का जवाब राज्य सरकार ने दिया है। ऐसे में बुल्डोजर की करवाई पर कोई रोक नहीं होगी। याचिका की सुनवाई करते हुए जमीयत की बुलडोजर की करवाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मामले की 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी।

 मध्यप्रदेश और गुजरात सरकार को भी नोटिस जारी

याचिका के दौरान सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने यूपी सरकार की तरफ से पक्ष रखा। वही, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे कानपुर व प्रयागराज प्रशासन की तरफ से पेश हुए। याचिकाकर्ता के वकील दवे ने पक्ष रखते हुए कहा कि न्यूज पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक असम में हत्या के आरोपी का घर गिराया गया,ये रुकना चाहिए। इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 अगस्त देते हुए। कोर्ट में 8 अगस्त तक सभी पक्ष अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट ने मध्यप्रदेश और गुजरात सरकार को भी नोटिस जारी किया है।

दवे के आरोप पर सॉलिस्टर जनरल तुषार ने जताई आपत्ति
याचिकाकर्ता की ओर से दवे ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिक एंड चूज पॉलिसी अपनाई जा रही है। एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर सॉलिस्टर जनरल ने आपत्ति जाहिर कर कहा कि सभी भारतीय समुदाय हैं। आप इस तरह के बहस नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता के वकील दवे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप देखें दिल्ली में सभी फार्म हाउस लगभग अवैध है लेकिन उस पर कोई करवाई नही हो रही है। दवे ने कोर्ट से बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा की इस तरह का आदेश कैसे दे सकते हैं?

सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिस्टर जनरल ने कहा-क्या अखबार में छपी खबरों को आधार
याचिकाकर्ता के वकील दवे ने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई सोसायटी के लिए अच्छा नहीं है। यूपी की ओर से हरीश साल्वे ने कहा कि अदालत क्या नगर निगम के कानून-नियम के तहत की गई कार्रवाई के खिलाफ आदेश देगी। क्या अखबार में छपी खबरों को आधार माना जाएगा। हरीश साल्वे ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई आरोपी है तो उसका घर निगम के नियम के मुताबिक गिराया नहीं जा सकता। साल्वे ने कहा कि कार्रवाई नियम के मुताबिक हो रही है।