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दिल्ली : न्यायमूर्ति यू यू ललित अगले CJI को करेंगे नामित,जानें केंद्र सरकार ने क्या कहा

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डेस्क:
केंद्र सरकार (Central Government) ने भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) उदय उमेश ललित (UU Lalit) को पत्र लिखकर उनसे अपना उत्तराधिकारी नामित करने के लिए कहा (asked to nominate a successor) है। सूत्रों ने आज यानि शुक्रवार को यह जानकारी दी। CJI के नाम की सिफारिश करते हुए नियुक्ति से संबंधित ज्ञापन प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है। बता दें कि न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित आठ नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनका कार्यकाल 74 दिन का ही है।


विधि एवं न्याय मंत्रालय ने किया ट्वीट
विधि एवं न्याय मंत्रालय ने ट्वीट किया, भारत के प्रधान न्यायाधीश और सु्प्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित ज्ञापन प्रक्रिया (MOP) के तहत आज माननीय विधि एवं न्याय मंत्री ने माननीय प्रधान न्यायाधीश को एक पत्र भेजकर उनसे अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए सिफरिशें भेजने को कहा है। मंत्रालय ने शायद पहली बार इस संबंध में ट्वीट करके जानकारी दी है।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ हो सकते हैं देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश 
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधान न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी के रूप में वरिष्ठतम न्यायाधीश को नामित करते हैं। इस परंपरा के मुताबिक न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश होंगे। बता दें कि नए न्यायमूर्ति नौ नवंबर को CJI पद की शपथ ग्रहण करेंगे। अगर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ अगले सीजेआई बनते हैं तो उनका कार्यकाल दो साल का होगा। वह 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।

जानें! कौन करता है चीफ जस्टिस की नियुक्ति
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों की नियुक्ति राष्ट्र्पति करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 के उपबंध (2) में इसकी व्यवस्था है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्र्पति को 'जरूरी लगे तो' वे सुप्रीम कोर्ट के जजों से 'चर्चा के बाद' सीजेआई की नियुक्ति करते हैं। सीजेआई का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक रहता है।