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विधानसभा अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका, बाबूलाल के दलबदल मामले में हाईकोर्ट में रखना होगा पक्ष

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द फॉलोअप टीम, रांची
झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। बाबूलाल मरांडी से जुड़े दलबदल मामले में अब विधानसभा अध्यक्ष को झारखंड हाईकोर्ट में जा कर अपना पक्ष रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने यह सुनवाई मंगलवार को हुई, सुनवाई में कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष झारखंड उच्च न्यायालय में ही जाकर अपना पक्ष रखें। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। 

13 को हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई 
बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रबींद्रनाथ महचो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर मंगलार को सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले पर 13 जनवरी को सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में विधानसभा अध्यक्ष से उक्त मामले पर स्पीकर के न्यायाधिकरण में चल रही सुनवाई पर रोक लगाते हुए विधानसभा अध्यक्ष से जवाब मांगा था। इसे ले कर विधानसभा अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट गए थे।

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क्या है पूरा मामला 
जेवीएम की टिकट पर चुनाव जीतने के बाद अन्य पार्टी में शामिल होने के बाद बाबूलाल सहित तीन विधायकों पर दलबदल मामले में सुनवाई चल रही है। स्पीकर ने इसपर स्वत: संज्ञान लिया और अपने न्यायाधिकरण में सुनवाई शुरू की। स्पीकर की कार्रवाई के खिलाफ बाबूलाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्पीकर से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट गए थे।