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झारखंड हाईकोर्ट : जेपीएससी मुख्य परीक्षा से पहले एकलपीठ के आदेश पारित करने के दिये गये निर्देश

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द फॉलोअप टीम, रांचीः
झारखंड हाईकोर्ट में सातवीं से लेकर दसवीं तक और जेपीएससी की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। मामले में चीफ जस्टिस डा रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि यह मामला एकलपीठ के यहां सुनवाई के लिए लंबित है। इसलिए खंडपीठ मेरिट के आधार पर सुनवाई नहीं कर सकती है। 


 

परीक्षा की तिथि से पहले आदेश हो पारित 
अदालत ने मुख्य परीक्षा की तिथि से पहले एकलपीठ को इस मामले में आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। शेखर सुमन नामक प्रार्थी ने मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल किया था जिसे पूर्व में एकलपीठ ने प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया था। 


 

28 जनवरी से मेन परीक्षा
बता दें कि मेन एग्जाम का आयोजन 28 जनवरी और 30 जनवरी को किया जाएगा। उम्मीदवार सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तिथि के साथ अन्य जानकारियों के लिए जेपीएससी की वेबसाइट jpsc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। जेपीएससी की पीसीएस मुख्य परीक्षा में कुल 6 पेपर होते हैं। इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।