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नियुक्ति नियमावली के संसोधन में स्पष्टता का रखें ध्यान, ना हो कोई व्यवधान: कार्मिक सचिव

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द फॉलोअप टीम, रांची: 

झारखंड में नियुक्ति नियमावली का मामला काफी दिनों से सुर्खियों में है। झारखंड में बेरोजगारी के बड़े कारणों में से एक इसकी अस्पष्ट नियुक्ति नियमावली भी है। इस बीच कार्मिक सचिव वंदना डाडेल ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि नियमावलियों में संसोधन के दौरान स्पष्टता का विशेष ध्यान रखा जाये ताकि नियुक्ति में गैर-जरूरी व्यवधान ना हो। 

सभी सेवा शर्त नियमावली में सुधार जरूरी
कार्मिक सचिव वंदना डाडेल ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि सभी विभागों के अधीन सेवा शर्त नियमावलियों में संसोधन की कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जाये। सचिव ने कार्मिक विभाग द्वारा गठित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक, इंटरमीडिएट तथा स्नातक स्तर) संचालन (संसोधन) नियमावली 2021 के मुताबिक सभी विभागों में विभिन्न सेवा-संवर्गों के लिए पूर्व गठित नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियामवली में अपेक्षित संसोधन के लिए दिये गये निर्देशों में स्पष्टता रखने का निर्देश दिया है। 

जेपीएससी-जेएसएससी की नियुक्ति विवादित
गौरतलब है कि राज्य में जेपीएससी, जेएसएसी की अधिकांश नियुक्तियों पर विवाद हुआ है। अलग-अलग नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। कई नियुक्तियों का विज्ञापन रद्द करना पड़ा है। यही वजह है कि सरकार इस बार नियमावली तैयार करने में पूरी स्पष्टता बरतने का निर्देश दे रही है। 

निकट भविष्य की नियुक्तियां हों प्राथमिकता
कार्मिक सचिव वंदना डाडेल ने ये भी कैह कि जिन पदों पर नियुक्ति की अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को पहले से दी जा चुकी है और जिन पर निकट भविष्य में नियुक्ति की जानी है, उससे संबंधित नियुक्ति नियमावलियों में संसोधन प्राथमिकता के आधार पर करें। इसके अलावा विभिन्न विभागों में संविधा आधारित समरूप वेतनमान के पदों पर नियुक्ति में भी स्थायी अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए वर्तमान में किए गये संसोधन किया गया।