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राज्यसभा सांसद धीरज साहू को राहत, चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

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द फॉलोअप टीम, 
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देनेवाली याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि प्रदीप संथालिया द्वारा धीरज साहू के निर्वाचन को पहले झारखंड हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी।

क्या था आरोप
अपनी याचिका में प्रदीप संथालिया ने कहा था कि धीरज साहू का निर्वाचन गलत है, इसलिए उनके निर्वाचन को रद्द किया जाना चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अनंत विजय सिंह की कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद सांसद धीरज साहू के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने याचिका में चुनाव आयोग को पार्टी नहीं बनाने और रिकाउंटिंग की मांग नहीं किए जाने और अन्य बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज करते हुए याचिका को खारिज किया था। इसके बाद प्रदीप संथालिया ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी।

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क्या बनाया था आधार
धीरज साहू कांग्रेस कोटे से राज्यसभा के सांसद चुने गये थे और उनके चुनाव में वोटिंग करने के ठीक बाद जेएमएम के तत्कालीन विधायक अमित महतो की सदस्यता रद्द हो गयी थी। इसी को आधार बनाकर प्रदीप संथालिया ने अमित महतो के वोट को रद्द करने की मांग करते हुए धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती दी थी। बीजेपी नेता प्रदीप संथालिया ने धीरज साहू के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। साल 2018 में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप संथालिया थे और कांग्रेस के प्रत्याशी धीरज साहू थे। धीरज साहू जीत गये थे। प्रदीप संथालिया ने उनके चुनाव को चुनौती देते हुए यह कहा था कि उनकी जीत गलत है।