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राजद सुप्रीमो लालू को मिली जमानत, पर अभी जेल में ही रहना होगा, 9 नवंबर को होगी आधी सजा पूरी

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द फॉलोअप टीम, रांची 
बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद लालू यादव को बड़ी राहत मिली। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद की याचिका पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, लेकिन बाहर आने के लिए उन्हें अभी और इंतजार करना होगा। 

चाईबासा घोटाले मामले में मिली जमानत 
लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि चाईबासा कोषागार घोटाले मामले में न्यायमर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने आरजेडी मुखिया को जमानत दे दी है। सजा की आधी अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत मिली है। उन्होंने बताया कि अदालत ने दो लाख रुपये निचली अदालत में जमा कराने का निर्देश दिया है और रिम्स को लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। 6 नवंबर तक ये रिपोर्ट दाखिल करना है। इसके अलावा 50 हजार रुपये का जुर्माना भी भरने का निर्देश दिया गया है।

9 नवंबर को होगी आधी सजा पूरी 
लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने बताया कि दुमका कोषागार से जुड़े मामले में आगामी 9 नवंबर को उनकी आधी सजा पूरी होगी, इसके बाद उस मामले में भी जमानत मिल जाने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि सीबीआई की ओर से इसका विरोध किया गया, लेकिन उनकी ओर से तर्क दिया गया कि इस मामले में सजा की आधी पूरी होने के कारण पूर्व में ही अन्य अभियुक्तों को भी जमानत दे दी गयी है। इसके बाद अदालत से उन्हें जमानत मिली।

तीन मामलों में लालू को हुई है सजा
इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से इस मामले में लालू प्रसाद को पांच साल की सजा सुनायी गयी थी। इस मामले में आधी सजा पूरा करने और अलग-अलग बीमारियों का हवाला देते हुए लालू प्रसाद की ओर से जमानत याचिका दायर की गयी थी। लालू प्रसाद चारा घोटाले के तीन मामलों में सजायाफ्ता है। उन्हें देवघर कोषागार मामले में जुलाई 2019 में ही जमानत मिल चुकी है और आज चाईबासा कोषागार से जुड़े मामले में फैसला आया। इस मामले में लालू प्रसाद को जमानत मिलने पर भी अभी वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि चारा घोटाले के तीसरे मामले दुमका कोषागार में उन्हें दो अलग-अलग धाराओं में सात-सात साल की सजा सुनायी गयी है।

तीनों सजाएं चल रही हैं एक साथ
23 दिसम्बर 2017 को देवघर कोषागार से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में उन्हें साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी। 24 मार्च 2018 को दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में 2 अलग-अलग धाराओं में लालू को 7-7 साल की सजा सुनाई गई, जबकि 60 लाख जुर्माना भी लगाया। 3 अप्रैल 2018 में चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ और 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है। लालू की यह तीनों सजा एक साथ चल रही है।

तीन साल से जेल में हैं लालू 
लालू प्रसाद यादव को रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में 23 दिसंबर 2017 को दोषी करार दिया था, तब से वह जेल में है। हालांकि इस बीच 17 मार्च 2018 को तबीयत बिगड़ने पर पहले उन्हें रिम्स और फिर दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। कोर्ट ने उन्हें 11 मई को इलाज के लिए छह हफ्ते की जमानत मंजूर की थी। इसे बढ़ाकर 14 और फिर 27 अगस्त तक किया। कोर्ट ने इसके बाद 20 अगस्त 2018 को लालू यादव को कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। इसके बाद से लालू रिम्स में भर्ती हैं, पहले वे रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती थे, लेकिन संक्रमण के खतरे के मद्देनजर उन्हें रिम्स निदेशक के खाली पड़े केली बंगले में भर्ती कराया गया है। अभी उनको यहीं से बिहार चुनाव पर नजर रखनी होगी