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महिला DSP का पति निकला फर्जी IPS, एसएसपी ने बिठाई जांच 

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द फॉलोअप टीम, भागलपुर:

बिहार में एक महिला डीएसपी विवादों में घिर गई हैं। डीएसपी को अपने पति की करतूत के कारण फजीहत झेलनी पड़ रही है। महिला डीएसपी रेशु कृष्णा की कई तस्वीरें सोशल मीडिया में चल रही है। इन तस्वीरों में उनके पति भी हैं। तस्वीर में पति भी आईपीएस अफसर की वर्दी में दिख रहे हैं जिनका पुलिस डिपार्टमेंट से कोई नाता नहीं है। महिला डीएसपी के पति ने गैरकानूनी तरीके से आईपीएस की वर्दी पहनी है। यह मामला भागलपुर जिले की कहलगांव का है। 

विवादों में घिर गई हैं डीएसपी रेशु कृष्णा
डीएसपी रेशु कृष्णा विवादों में आ गई हैं। भागलपुर एसएसपी का कहना है कि डीएसपी के पति आईपीएस अधिकारी नहीं हैं।  जाहिर है रेशु कृष्णा के पति ने गैरकानूनी तरीके से वर्दी पहनी है।  डीएसपी रेशु कृष्णा के पति ने जो वर्दी पहनी है, उसमे आईपीएस का बैच लगा हुआ है। यूनिफार्म में दिल्ली पुलिस का बैच और नेम प्लेट है।  एक अन्य तस्वीर में  रेशु के पति का यूनिफार्म का कलर भी चेंज है।  उसमे उन्होंने पुलिस की  कैप भी पहनी है।  जो कैप गजटेड कैडर अधिकारियों को मिलती है। 

सोशल मीडिया से हटा दिया गया फोटो
जांच शुरू होते ही कहलगांव डीएसपी और उनके पति ने सोशल मीडिया से आईपीएस वर्दी वाली फोटो को हटा दिया है।  फोटो  हटाने से पहले वायरल हो चुका था जिसके आधार पर पुलिस मुख्यालय ने जांच बिठाई है। खुलासा हुआ है कि एसडीपीओ के पति आइपीएस नहीं हैं।  भागलपुर एसएसपी निताशा गुड़िया ने पूरे मामले की जांच कर पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट भेज दी है। माना जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय कहलगांव एसडीपीओ पर कार्रवाई कर सकता है। कहलगांव डीएसपी रेशु कृष्णा ने कहा कि वे इस मामले को लेकर कुछ भी नहीं जानती हैं।  उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है।  उन्होंने कहा कि उन्होंने तस्वीर ही नहीं देखी।  इसलिए वो इस बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगी। 

भागलपुर एसएसपी ने कही जांच की बात
भागलपुर के एसएसपी ने बताया कि मामले की जांच हो रही है। कहलगांव से जवाब मांगा गया है। जो जवाब मिलेगा, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। एसएसपी ने कहा कि यह गैरकानूनी है।  पुलिस या सेना की वर्दी किसी आम आदमी के लिए नहीं होती। सेना और पुलिस की वर्दी आम लोगों के पहनने पर प्रतिबंध है।  इससे जुड़ा सशस्त्र बल अधिनियम (एफए), आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (ओएसए) और भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) में कई प्रावधान है।  आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 6 में आम लोगों के वर्दी पहनने पर प्रतिबंध है और इसका उल्लंघन करने पर 3 साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है।