झारखंड में अब निजी संस्थान इंजीनियरिंग, मेडिकल व मैनेजमेंट सहित अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे। इसके लिए शुल्क नियामक समिति का गठन किया जाएगा। कैबिनेट ने आज झारखंड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (रेगुलेशन ऑफ फीस) बिल-2025