सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि केवल 40 प्रतिशत दिव्यांगता का तय मानक किसी को मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोकता, जब तक कि विशेषज्ञ की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र न हो कि अभ्यर्थी MBBS करने में असमर्थ है।