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नीतीश सरकार ने पारित किया पेपर लीक विरोधी बिल, दोषी पाये जाने पर इतने साल होगी सजा; जुर्माना भी लगेगा 

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पटना 

बिहार सरकार ने आज पेपर लिक विरोधी विधेयक पारित कर दिया। बिहार में अब इस मामले में दोषी पाये जाने पर 3 से 5 साल तक की जेल होगी। इसके साथ ही आरोपी को 10 लाख रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानसभा में आज पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित होने पर कहा, "बिहार सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाया है। इस कानून से परीक्षार्थियों और छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा। इस कानून में अपराधियों के लिए 10 साल की सजा और कम से कम 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।" वहीं विपक्ष ने इस विधेयक के पारित होने पर विधानसभा से वॉक आउट किया। 

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार विधानसभा में आज पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित होने पर विपक्ष के वॉकआउट करने पर कहा, "विपक्ष की परिभाषा आजकल बदल गई है। जहां राहुल गांधी केंद्र में विपक्ष में हों, RJD विपक्ष में हों वहां विपक्ष की परिभाषा बदलकर यह हो गई है कि सरकार अच्छे काम भी करे तब भी वॉकआउट करो। अगर पेपर लीक विरोधी विधेयक पर भी कोई वॉकआउट करे तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है।"

वहीं, बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा में आज पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित होने पर कहा कि यह बहुत जरूरी था। बिहार के बच्चों की प्रतिभा और बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। उन्हें सख्त सज़ा होगी। आज विपक्ष के लोगों ने वॉकआउट कर दिया क्योंकि वे इस तरह के मामले में संलिप्त रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं आने वाले दिनों में बड़ा खुलासा करूंगा कि किस तरह ऐसे मामलों में विपक्ष के लोगों की संलिप्तता पाई गई है, ये लोग खुलकर कहीं न कहीं बिहार की प्रतिभा के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं।


 

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