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बिहार : नाबालिग ने गाड़ी चलाई तो माता-पिता को भरना होगा 25 हजार रुपये का जुर्माना

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पटना: 

बिहार (Bihar) में यदि नाबालिगों (Minor) ने वाहन चलाया तो उनकी खैर नहीं। प्रदेश में नाबालिगों का वाहन चलाना महंगा पड़ सकती है। इसके लेकर परिवहन विभाग (Transport Dept) ने जुर्माना लगाने की व्यवस्था की है। जुर्माने की रकम अभिभावकों को अदा करनी पड़ेगी। परिवहन विभाग ने बताया कि यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो 25 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। परिवहन विभाग का कहना है कि नाबालिग चालकों पर नकेल कसने के लिए इसप्रकार भारी जुर्माने का प्रावधान करना होगा। 

नाबालिग धड़ल्ले से चलाते हैं वाहन
गौरतलब है कि बिहार की सड़कों पर नाबालिग धडल्ले से वाहन दौड़ाते हैं। राजधानी पटना में कई नाबालिगों को ऑटो और ई-रिक्शा चलाते हुए देखा जा सकता है। लापरवाही की वज से कई बार भीषण दुर्घटनाएं होती हैं। परिवहन विभाग ने सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से ऐसी व्यवस्था की है। 

जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश
परिवहन विभाग ने सभी जिलों में परिवहन अधिकारियों को आदेश की कॉपी भेज दी है। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा डाा है तो उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। मोटर व्हीकल का निबंधन भी रद्द कर दिया जायेगा। हालांकि, परपिवन विभाग के मुताबिक 16 से 18 साल के नाबालिग को बिना गियर वाली बाइक या स्कूटी चलाने की इजाजत होगी। गियर वाला वाहन नहीं चला सकते। 

अभिभावक को भरना होगा भारी जुर्माना
बिहार में नव-नियुक्त चलंत-दस्ता को वाहन चलाते हुए नाबालिगों को पकड़ने का जिम्मा सौंपा गया है। यदि कोई नाबालिग वाहन चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। नाबालिग के अभिभावकों को जुर्माने की रकम अदा करनी होगी। देखा गया है कि शहर में अक्सर ऑटो और ई-रिक्शा नाबालिग उम्र के लड़के चलाते हैं। तेज रफ्तार में बाइक चलाना भी उनका शौक है।