पटना :
बिहार में शराबबंदी कानून चर्चा में है। सूचना है कि शराब माफिया के खिलाफ मनी लांड्रिंग के तहत भी कार्रवाई होगी। यदि कोई शराब माफिया है तो उसके खिलाफ मनी लांड्रिंग के तहत भी केस दर्ज किया जा सकता है। गौरतलब है कि इस कानून के मुताबिक अब तक 3 गुना से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया है। डीजीपी के निर्देश के बाद आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने सवाल खड़ा किया है। कहा कि आखिर पुलिस किसे गिरफ्तार करेगी।
बिना जांच गिरफ्तार कर सकती है पुलिस
गौरतलब है कि शराबबंदी को लेकर पुलिस कई लोगों को बिना जांच के गिरफ्तार कर सकती है। विपक्ष का आरोप है कि पुलिस गरीब, मजदूर और कमजोर लोगों पर जुल्म कर रही है। विपक्ष का ये भी आरोप है कि शराब तस्करों को सत्ता का संरक्षण हासिल है। तस्करों को किसी का डर नहीं है। असली लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होती। विधायक चेतन आनंद ने कहा कि शराबबंदी की वजह से राजस्व का नुकसान हुआ है। जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है।
शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार की सोच
दूसरी तरफ बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरी ताकत लगा दी है। ड्रोन और हेलिकॉप्टरों के जरिये शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। नीतीश कुमार का कहना है कि यदि जरूरत पड़ी तो बिहार सरकार प्लेन का इस्तेमाल करेगी। बिहार में शराबबंदी को लेकर 1 से 16 फरवरी के बीच 327 लोगों को गिरफ्तार किया गया।