पटना:
RJD विधायक अनिल सहनी (Anil Sahni) की सदस्यता रद्द कर दी गई (Canceled subscription) है। LCT घोटाले में इन्हें 3 साल की सजा हुई है। दिल्ली में CBI के स्पेशल कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया (special court of CBI gave this decision on behalf of Rouse Avenue Court) गया था। इसी फैसले के आधार पर विधानसभा सचिवालय (Assembly Secretariat) की तरफ से शुक्रवार को इनकी सदस्यता रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी (Cancellation notification issued) किया गया है।

कौन है अनिल सहनी
बता दें कि अनिल सहनी जब राजसभा सांसद थे उसी दौरान एलसीटी घोटले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 को सीबीआई ने केस दर्ज किया था। इस घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। सहनी ने जेडीयू से 2010 से लेकर 2018 तक दो बार बिहार से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे।फिलहाल वो बिहार से आरजेडी के विधायक है।
सहनी पर आरोप
सहनी पर आरोप है कि राज्यसभा सांसद रहते हुए उन्होंने बिना कोई टिकट किए जाली ई-टिकट पर फर्जी बोर्डिंग पास के जरिए 23 लाख 71 हजार रुपए की धोखाधड़ी की है।

क्या है पूरा मामला
अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपय का भत्ता लिए जाने के लिए एलसीटी घोटाले के मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया था। सीबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग,धोखाधड़ी सरकारी पद के दुरुपयोग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। अवकाश के बिना यात्रा के लाखों रुपए का लिए जाने पर के एमसीटी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 को सीबीआई ने केस दर्ज किया था। कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल कुमार सहनी के साथ-साथ एयर इंडिया के तत्काल सुपरिटेंडेंट और अरविंद तिवारी को 3 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही सभी को 3 लाख 25 हजार का जुर्माना भी लगाया था