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बिहार में बदले ट्रैफिक नियम : 45 दिनों तक चालान का भुगतान नहीं हुआ तो DL, RC और इंश्योरेंस होंगे रद्द 

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पटना

बिहार में ट्रैफिक नियम बदल दिये गये हैं, अब 45 दिनों तक चालान का भुगतान नहीं हुआ, तो DL, RC और इंश्योरेंस रद्द हो सकते हैं। मिली खबर में बताया गया है कि बिहार सरकार ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अपना रुख सख्त कर लिया है, और उन वाहन चालकों के लिए कड़ी सजा की घोषणा की है जो तय समय सीमा के भीतर अपने बकाया जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहते हैं। राज्य के परिवहन विभाग द्वारा लागू किए गए नए नियमों के तहत, ट्रैफिक जुर्माने जमा करने की समय सीमा 90 दिनों से घटाकर 45 दिन कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि जो वाहन चालक संशोधित समय सीमा के भीतर जुर्माना भरने में विफल रहते हैं, उन्हें वाहन के महत्वपूर्ण दस्तावेजों - जैसे ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC), बीमा पॉलिसी और प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाण पत्र - के निलंबन या रद्द होने का सामना करना पड़ सकता है।

वाहन खरीदने या बेचने से भी रोका जा सकता है

विभाग ने चेतावनी दी है कि आदतन उल्लंघन करने वालों को तब तक वाहन खरीदने या बेचने से भी रोका जा सकता है, जब तक कि उनका सारा बकाया भुगतान नहीं हो जाता। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा में सुधार करना और पूरे बिहार में ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है। परिवहन विभाग ने बताया कि उन्हें बार-बार ऐसी शिकायतें मिली थीं कि कुछ वाहन मालिक बकाया ई-चालान होने के बावजूद प्रदूषण प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे थे। इसके जवाब में, सरकार ने प्रदूषण जांच केंद्रों पर निगरानी बढ़ाने की योजना बनाई है।

नए प्रवर्तन उपायों के तहत, यदि निरीक्षण के दौरान यह पता चलता है कि किसी ऐसे वाहन को PUC प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिस पर जुर्माना बकाया है, तो उस प्रमाण पत्र को तत्काल रद्द किया जा सकता है। वाहन मालिक पर अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है, और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार प्रदूषण जांच केंद्र के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों ने बताया कि नए नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द ही जिला अधिकारियों को भेजे जाएंगे।

चालकों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण सत्र शुरू करने की भी तैयारी

विभाग बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण सत्र शुरू करने की भी तैयारी कर रहा है। जिन चालकों को बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, उन्हें जिला परिवहन कार्यालयों में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों पर प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। गंभीर मामलों में, अधिकारी बार-बार उल्लंघन करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस तब तक जब्त कर सकते हैं, जब तक कि वे निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा नहीं कर लेते। यह प्रणाली, जिसे पहले पटना सहित कुछ चुनिंदा जिलों में लागू किया गया था, अब अगले एक से दो महीनों के भीतर पूरे राज्य में विस्तारित की जाएगी। इस बीच, परिवहन विभाग ने हाल ही में "एक-बारगी ट्रैफिक चालान निपटान योजना-2026" के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से एक विशेष निपटान अभियान चलाया।


 

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