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गुजरात हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 2017 मे रईस के प्रमोशन के दौरान हुए रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के मामले में शाहरुख खान के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि भगदड़ की उस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। चूंकि मामला रईस के प्रमोशन से जुड़ा था, इसलिए शाहरुख के खिलाफ केस किया गया था।
कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया
गुजरात हाईकोर्ट ने मामले में शाहरुख खान की याचिका स्वीकार कर ली। जस्टिस निखिल करीएल ने अपने फैसले में कहा कि इसे शाहरुख की तरफ से लापरवाही का मामला नहीं कहा जा सकता। उन्होंने शाहरुख के खिलाफ केस को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि शाहरुख खान द्वारा दाखिल की गई याचिका में कोर्ट से जारी नोटिस को रद्द करने की मांग की गई थी।
मामला आखिर कब का है!
मामला 2017 का है जब शाहरुख अपनी उस वक्त आने वाली फिल्म रईस के प्रमोशन के लिए ट्रेन से मुंबई से दिल्ली की तरफ यात्रा कर रहे थे। उसी बीच शाहरुख को देखने के लिए उनके फैंस की भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान शाहरुख ने कुछ स्माईली गेंदे और टी-शर्ट अपने चाहने वालों के तरफ फेंके जिसे लेने के लिए फैंस उतावले हो उठे और आपस मे मार-पीट शुरु कर दी। जिसके कारण वहां भगदड़ मच गई। पुलिसकर्मियों को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस बीच एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी।