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सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया गैरकानूनी, इमरान खान हुए रिहा, कहा- आतंकी जैसा हुआ सलूक

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द फॉलोअप डेस्क
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तारी के दो दिन बाद रिहा हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। दरअसल चीफ जस्टिस की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने गुरुवार को खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) से कहा कि इमरान को रिहा करें। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा- सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट या किसी भी अदालत से किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आप अदालत की तौहीन नहीं कर सकते।

कोर्ट ने कहा हिंसा की करनी होगी निंदा
कोर्ट में इमरान खान से जस्टिस ने हालचाल पूछा। इस पर इमरान ने कहा कि मुझे गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया था। कस्टडी में मारपीट की गई। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको रिहा करने का हुक्म दे रहे हैं। लेकिन आपकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क में जो हिंसा हुई, आपको उसकी निंदा करनी होगी।

देश में क्या हुआ मुझे नहीं पता
इमरान खान ने रिहाई के बाद कहा कि मेरी गिरफ्तारी आतंकी की तरह की गई। मेरे साथ क्रिमिनल जैसा सलूक किया गया। डंडों से पीटा गया। 145 से ज्यादा फर्जी केस डाल दिए गए। उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी के बाद देश में क्या हुआ, मुझे नहीं पता। मैं नहीं चाहता कि देश में हालात खराब हों।

...भारत नहीं कर सका 75 साल में इतना नुकसान
सरकार की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब का कहना है कि लाडले की गिरफ्तारी से इंसाफ देने वाले परेशान हैं। उन्होंने रिहाई का आदेश देने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के संबंध में कहा कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि, सुप्रीम कोर्ट एक दहशतगर्द को शह दे रहा है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद एक साजिश के तहत हिंसा फैलाई गई है। फौज पर हमले किए गए। उन्होंने कहा कि आपके लाडले ने जितना नुकसान एक दिन में किया है। उतना तो भारत 75 साल में नहीं कर सका।


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