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होल्डिंग टैक्स नहीं जमा करनेवालों पर RMC सख्त, राजधानी के इन होटलों को दिया नोटिस

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रांची 

रांची नगर निगम (RMC) ने संपत्ति कर, व्यापार लाइसेंस और जल कर के भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सघन निरीक्षण अभियान शुरू किया है। RMC ने वार्ड 15 के स्टेशन रोड क्षेत्र में कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण दल ने राजधानी के कई होटलों का दौरा किया, जिसमें से 4 होटलों ने 2016 से अब तक अपना 15-अंकों का होल्डिंग नंबर प्राप्त नहीं किया था, जबकि उन्हें आत्म-मूल्यांकन के लिए पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके थे। RMC टीम ने इन संपत्तियों का माप लिया, दंडात्मक नोटिस जारी किए, और बकाया भुगतान के लिए मांग पत्र बनाए।

एक होटल में 2 मंजिलों को व्यावसायिक उपयोग में पाया गया, जबकि उन्हें आवासीय होल्डिंग के तहत पंजीकृत किया गया था। टीम ने संपत्ति का माप लिया और व्यावसायिक उपयोग को ध्यान में रखते हुए संशोधित मांग पत्र जारी किया। एक अन्य होटल, जिसने अगस्त 2024 में अपना संचालन शुरू किया था, ने संपत्ति कर का आत्म-मूल्यांकन नहीं कराया था। RMC टीम ने वहां भी संपत्ति का माप लिया और कर अनुपालन के लिए मांग पत्र जारी किया।


सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार ने कहा, "हम सभी नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि समय पर कर भुगतान करें और अपनी संपत्तियों का पंजीकरण सुनिश्चित करें। आवासीय संपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग कर रहे मालिकों को व्यावसायिक होल्डिंग में स्विच करना होगा, अन्यथा दंड का सामना करना पड़ेगा। झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के तहत गैर-अनुपालन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई जैसे जब्ती की जाएगी।"


 

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