द फॉलोअप डेस्क
बिहार ने 31 मार्च तक हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे वाहनों पर कड़ाई से फाइन वसूलेगा
एक अप्रैल 2025 से झारखंड में निबंधित वाहनों का बिहार व अन्य प्रदेशों में प्रवेश मुश्किल हो सकता है। बिहार व दूसरे प्रदेश लेकर जानेवालों वाहन मालिकों को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर अन्य पड़ोसी राज्यों ने भी कड़ाई से नियमों का पालन करना प्रारंभ किया तो झारखंड के वाहन मालिकों के लिए बोर्डर पार करना कष्टदायक हो जाएगा। मामला हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का है। केंद्र सरकार ने पांच साल पहले अपने एक आदेश में दिसंबर 2022 तक देश के सभी राज्यों के लिए हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य कर दिया था। 2022 के बाद नये वाहनों में रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाये जाते समय ही हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाया जाने लगा। लेकिन अप्रैल 2019 के पूर्व निबंधित वाहनों में एचएसआरपी लगाने का मामला दो-तीन वर्षों तक यह मामला लटकता गया। लेकिन केंद्र सरकार के कड़े निर्देश के बाद राजस्थान, महाराष्ट्र और अब बिहार ने इस अनिवार्य कर दिया है। बिहार ने 2019 से पूर्व के निबंधित वाहनों में 31 मार्च तक एचअसआरपी लगाना अनिवार्य कर दिया है। उसके बाद बिहार ने कड़ाई से फाइन वसूलने का निर्देश जारी किया है। झारखंड में एचएसआरपी लगाए जाने के बारे में पूछे जाने पर संयुक्त परिवहन आयुक्त प्रवीण प्रकाश ने कहा कि मामला अभी कोर्ट में है। राज्य सरकार ने फैसला किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया है। अब कोर्ट का अंतिम फैसला आने पर ही झारखंड में एचएसआरपी लगाने का काम आगे बढ़ेगा।
झारखंड में एचएसआरपी का मामला सरकार और कोर्ट के बीच फंसा
इधर झारखंड में हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का मामला सरकार और कोर्ट के बीच उलझा हुआ है। काफी जद्दोजहद के बाद झारखंड सरकार ने अक्तूबर 2024 में हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए एजेंसी तय कर दी। कंपनी को यह काम दिया गया कि वह तय राशि लेकर पुराने वाहनों में एचएसआरपी लगा सकती है। इसी बीच किसी ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने पहली सुनवाई में ही राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दिया। अब मार्च के अंतिम सप्ताह में इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। फैसले आने के बाद झारखंड में हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
2500 से 10000 रुपए तक है जुर्माने का प्रावधान
हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगाने पर केंद्र सरकार के फैसले के तहत 2500 रुपए से 10000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। एक आंकड़े के अनुसार 2001 में झारखंड में 22240 वाहन निबंधित थे। उससे पहले झारखंड में चलनेवाले वाहन बिहार सरकार में निबंधित किए गए थे। 2022 तक झारखंड में लगभग 66.66 लाख वाहन निबंधित किए गए। एक अनुमान के अनुसार झारखंड में 2019 के पूर्व निबंधित वाहनों की लगभग 40 लाख के करीब है। इन वाहनों में हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाया जाना है।
क्या है हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट
हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) एक व्हीकल लाइसेंस प्लेट है। इसमें एक चिप भी लगा रहता है। इसमें वाहन के मालिक से लेकर उस वाहन के बारे में सभी तरह की जानकारी उपलब्ध रहती है। जिसे छेड़छाड़-रोधी और डुप्लिकेट बनाना मुश्किल है। एचएसआरपी प्लेट्स में एक यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर, होलोग्राम और रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। यह नंबर प्लेट एल्यूमीनियम जैसी टिकाऊ मटेरियल से बनी होती है और इसमें हॉट-स्टैम्प्ड अल्फा-न्यूमेरिक कोड होता है। अपराधियों द्वारा वाहन का उपयोग किए जाने पर उसमें लगे जीपीएस सिस्टम से, ट्रैक भी किया जा सकता है।